फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश मोहम्मद मतीन खां ने दुष्कर्म के मुकदमे के दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला नरकसा अंबेडकर नगर निवासी सुआलाल और दिलेश उर्फ मुन्ना चार जुलाई 2012 को दो लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर बुला ले गए और दुष्कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचक ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायाधीश ने दोनों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि मिलने पर 10-10 हजार रुपये पीड़ितों के पिता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।