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Farrukhabad News: उपभोक्ता को नया एसी दें या 53 हजार ब्याज सहित लौटाएं

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फर्रुखाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब एयर कंडीशनर बेचने और शिकायतों के बावजूद उसे ठीक न करने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने फतेहगढ़ के हाथीखाना निवासी हाजी समीउल्ला खां की शिकायत को सही ठहराते हुए विक्रेता मेसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माता जॉनसन कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है।
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आयोग के अध्यक्ष नरेश कुमार, सदस्य नाजरीन बेगम और विपिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आदेश दिया कि विपक्षी 45 दिनों के भीतर परिवादी को उसी ब्रांड और मॉडल का नया एयर कंडीशनर उपलब्ध कराए। यदि ऐसा संभव न हो तो एसी का 53,000 रुपये 4 जून 2019 से अदायगी तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटाया जाए। मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए 5,000 रुपये तथा वाद व्यय के 5,000 रुपये भी अदा किए जाएं। उपभोक्ता ने जून 2018 में एसी और स्टेब्लाइजर खरीदा था, लेकिन कुछ ही दिनों में एसी ने कूलिंग करना बंद कर दिया। आयोग ने खरीद बिल, वारंटी कार्ड, शिकायतों के रिकॉर्ड और शपथपत्रों को आधार बनाते हुए उपभोक्ता की दलीलों को सही माना।
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