फर्रुखाबाद। 19 वर्षीय युवती को बहलाकर ले जाने के मामले में एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दी। अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। वादी के बयान पांच नवंबर को दर्ज होंगे।
थाना कमालगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 16 अप्रैल 2023 को आरोपी फैसल पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 23 अप्रैल 2023 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। इसमें पीड़िता को बालिग बताया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का उल्लेख किया। पीड़ित ने 9 सितंबर को प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिया। उसने पुलिस पर दबाव में बयान दर्ज कराने का आरोप लगाया। विशेष न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता का बालिग होना जांच की आवश्यकता समाप्त नहीं करता। संवाद