चौकी प्रभारी व सिपाही होटल कर्मी से लूट में फंसे
फर्रुखाबाद। बस अड्डे के पास स्थित होटल के दो कर्मचारियों से 6700 रुपये लूटने में कादरीगेट चौकी प्रभारी व एक सिपाही फंस गया है। पीड़ित की अर्जी पर विशेष न्यायालय एंटी डकैती के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता प्रथम ने शहर कोतवाल को लूट व मारपीट मे दोनों पर रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
कानपुर के थाना किदवई नगर के नयापुरवा निवासी श्याम पुत्र खिन्नीलाल राठौर ने कादरीगेट चौकी प्रभारी दरोगा हरिओम त्रिपाठी व शर्मा सिपाही के खिलाफ विशेष अदालत एंटी डकैती कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि वह फर्रुखाबाद बस अड्डे के पास स्थित रघुनंदन दुबे के होटल में काम करता है। एक दिन की छुट्टी मिलने से होली पर घर नहीं गया था। 10 मार्च को होटल पर था।
उसके साथ पड़ोसी दुकानदार प्रदीप की दुकान पर काम करने वाले दिव्यांग राजू पुत्र पूरन सिंह निवासी छोटी गैंझरी थाना रसूलाबाद कानपुर देहात भी था। एक दिन पूर्व उसे और राजू को मालिक ने वेतन दिया था। दिन में करीब तीन बजे कादरीगेट चौकी प्रभारी, सिपाही के साथ होटल पर आए और गाली देने लगे। विरोध करने पर दोनों ने उन दोनों की पिटाई कर दी। इससे काफी चोटें आई। आरोपियों ने उसकी जेब से 1700 और राजू की जेब से पांच हजार रुपये लूट लिए।
आरोप लगाया कि इससे एक सप्ताह पूर्व आरोपियों ने होटल मालिक से रंगदारी में दस हजार रुपये प्रतिमाह देने की मांग की थी। विरोध करने पर होटल बंद कराने की धमकी दी थी। रिपोर्ट दर्ज कराने को थाने में तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता डा. दीपक द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने शहर कोतवाल को घटना की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।