फर्रुखाबाद में भू-परिवर्तन करने के बाद भी मानचित्र प्रस्तुत नहीं करने व शमन शुक्ल जमा न करने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने माई कार शोरूम का मुख्य गेट सील करने के आदेश दिए हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बरेली-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित माई कार शोरूम के ध्वस्तीकरण के संबंध में 12 अप्रैल 2012 को आदेश दिए गए थे। इसके संबंध में शोरूम के मालिक ने अपील दायर की थी।
बोर्ड ने मानचित्र स्वीकृत कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे। परिसर के अंदर भू-परिवर्तन कराने का मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। भूखंड के सामने छह मीटर चौड़े हाईवे के मार्गाधिकार का क्षेत्र नहीं छोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से इसकी अनापत्ति भी नहीं प्राप्त की गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी ली गई अनापत्ति नहीं दिखाई गई। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से 17 दिसंबर 2022 को नोटिस जारी किया गया था।
21 अप्रैल 2023 को इसी मामले में मानचित्र प्रस्तुत कर एक सप्ताह में शमन शुल्क जमा करने के आदेश दिए गए थे। माई कार के मालिक ने वकील के माध्यम से आठ मई को शमन शुक्ल की गणना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया। सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर माई कार शोरूम के मुख्य गेट को सील करने के आदेश दिए हैं।