फर्रुखाबाद। किसान के खाते से रुपये गबन करने के आरोप में कोर्ट ने बैंक के लिपिक सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेेश दिया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव ढिलावल निवासी विक्रम सिंह ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा फतेहगढ़ में तैनात क्लर्क व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इसमें बताया कि वर्ष 2009 मेें बैंक से केसीसी करवाकर 13 हजार रुपये प्राप्त किए थे। क्रेडिट कार्ड से दो बार लेन-देन किया। आर्थिक स्थित ठीक नहीं होने के कारण रुपये जमा नहीं कर सका। वर्ष 2014 में सरकार ने कर्ज माफ कर दिया। जानकारी होने पर बैंक गया वहां लिपिक अनिल राठौर ने 2500 रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर कर्जा माफ नहीं किया गया। लिपिक ने जालसाजी कर उसके खाते से दो बार में 37 हजार व 13 हजार रुपये काट लिए। जानकारी करने पर पता चला कि उसके कर्जदार होने के बाद भी एक अन्य केसीसी खाता उसके नाम से खोल दिया गया। इस मामले में शिकायती प्रार्थनापत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।