फर्रुखाबाद। फर्जी प्रपत्रों के आधार पर लूट के आरोपी की जामनत करवाने का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ एंटी डकैती न्यायाधीश ने कायमगंज कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
राज्य बनाम गौरव उर्फ पंडा के मुकदमे में एंटी डकैती कोर्ट में शुक्रवार को लेखपाल राहुल मिश्रा ने बयान दिए। लूट के आरोपी गौरव उर्फ पंडा की कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला गंगा दरवाजा निवासी सुनील कुमार ने जमानत लेने का प्रयास किया था। प्रपत्रों की कोर्ट ने कायमगंज कोतवाल व तहसीलदार को जांच के आदेश दिए थे। वास्तविक सुनील कुमार कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने किसी की जमानत लेने के लिए अपने प्रपत्र नहीं लगाए और न ही प्रयास किया।
पुलिस की जांच में उजागर हुआ कि जमानत लेना वाला व्यक्ति गांव चिलाका कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का है। उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर जमानत लेने का प्रयास किया। कोर्ट ने इस मामले में कायमगंज कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। विवेचना गुणवत्तापूर्ण करके अन्य दाेषियों का भी पता लगाने का आदेश दिया है।