फर्रुखाबाद। कोर्ट ने लूट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर सलहज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सलहज ने ननद नंदोई व भांजे, भांजियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया था।
शहर कोतवाली की चौकी तिकोना संब्जी मंडी निवासी मारिषा गुप्ता ने मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला रकाबगंज खुर्द निवासी ननद निशा गुप्ता, नंदोई महेश चंद्र गुप्ता उर्फ खुतरा, भांजे सागर गुप्ता, भांजी शिखा उर्फ रंगोली गुप्ता, मेघा गुप्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच कर रहे विवेचक ने सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन निकलवाई।
निशा गुप्ता, महेश चंद्र गुप्ता, सागर गुप्ता, शिखा के मोबाइल की लोकेशन फर्रुखाबाद में घटनास्थल से काफी दूर अन्य स्थानों की मिली। मेघा गुप्ता के मोबाइल की लोकेशन लखनऊ बनारसी दास कॉलेज के पास मिली। गवाह अजीत शाक्य, बबलू व अजीत ने मौके पर ऐसी घटना से होने से इंन्कार किया। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी।
कोर्ट ने मारिषा गुप्ता को इस संबंध में तलब किया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। बचाव पक्ष की ओर से वकील जितेंद्र चौहान ने दलील दी। कोर्ट ने लूट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर मारिषा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।