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Farrukhabad News: मारपीट में दोषी को 40 साल बाद एक वर्ष कैद

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फर्रुखाबाद। संग्रह अमीन से मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई। आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। दरअसल, मामला 40 साल पुराना है और दोषी की उम्र 60 वर्ष है।
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तहसील सदर में तैनात तत्कालीन संग्रह अमीन कैलाश चंद्र ने 23 जनवरी 1984 को गांव जनैया सिठैया निवासी नंदकिशोर, पिता रामेश्वरदयाल, राजेंद्र उर्फ रब्बन के खिलाफ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रामेश्वर दयाल व राजेंद्र उर्फ रब्बन की मौत हो गई।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर नंद किशोर को दोषी करार देकर एक वर्ष की सजा सुनाई। दोषी को आठ हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी चंद्रेश कुमार सिंह ने सजा को लेकर दलीलें दीं।
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