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जानलेवा हमले में एक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले में कोर्ट ने एक दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एक आरोपी के किशोर होने पर फाइल अलग कर दी गई थी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव बहादुरपुर निवासी राजवीर सिंह 27 अप्रैल 2008 को अपने नाती के अन्न प्राशन के लिए परिजनों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली से नीबकरोरी जा रहे थे।
गांव के बलवीर सिंह, दिनेश, रिषीपाल, किशोर ने रास्ते में लकड़ी व कांटे डाल रखे थे। राजवीर के विरोध पर बलवीर सहित सभी लोग गाली गलौज करने लगे।
विरोध करने पर राइफल से फायर किया, लेकिन कारतूस मिस हो गया। बीच बचाव करने पर पुत्र अश्वनी कुमार के सिर पर रायफल की बट मार दी।
इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चारों लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
राजवीर की तहरीर पर पुलिस ने बलवीर सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
किशोर की फाइल अलग कर दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी बलवीर को दोषी करार देकर तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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आरोपी दिनेश व रिषीपाल को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से शिव नरेश सिंह, अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने कोर्ट मेें दलीलें दीं।
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