फर्रुखाबाद। बड़ी बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर छोटी बहन की गोली मारकर हत्या के मामले में एक को दोषी करार दिया गया है। 25 जनवरी को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव धीरपुर निवासी एक व्यक्ति ने गांव के अक्षय कुमार के खिलाफ 12 मई 1999 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि ताऊ की बेटी 12 मई की दोपहर घर में खेल रही थी। उसी दौरान गांव का अक्षय कुमार घर आया और ताऊ का नाम लेकर आवाज लगाई। बेटी ने बताया कि पिता घर पर नहीं है।
इस पर अक्षय कुमार ने ताऊ की बेटी से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर अक्षय ने तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग आ गए। अक्षय धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
विवेचक ने छेड़छाड़ व हत्या में 18 दिसंबर 2000 को कोर्ट में अक्षय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट ने आरोपी अक्षय कुमार को सोमवार को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है।