फर्रुखाबाद। ग्रामीण क्षेत्र के 2500 से अधिक उपभोक्ता एक लाख रुपये से अधिक के बकाएदार हैं। शासन से ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिए जाने का आदेश आने पर एक्सईएन ने बकाएदारों को नोटिस जारी किया है। इसमें मूलधन और ब्याज को अलग अलग दर्शाया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बिल की बकाएदारी की हकीकत जानने में दिक्कत न उठानी पड़ी।
राजस्व वसूली न होने से परेशान अधिकारियों को ब्याज में छूट दिए जाने का शासन से आदेश आने पर राहत मिली है। यह योजना का समय 15 मार्च तक है। इस अवधि में जो उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन कराकर बिल की बकाएदारी को जमा करेंगे, उनको ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्युत उपकेंद्रोें पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करा दिया गया है। बकाएदारों को बिजली की बकाएदारी जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे है। इसमें बिल के मूलधन और ब्याज को अलग अलग अंकित किया गया है। ब्याज को छोड़ कर मूलधन को जमा करने की हिदायत दी गई है।
एसडीओ संतोष कुमार ने बताया कि ट्यूबवेल, चक्की, घरेलू बिजली का उपभोग करने वाले लगभग 2500 उपभोक्ता हैं। जिन पर लगभग एक लाख रुपये से अधिक की बकाएदारी है। इन सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिसों को उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीटर रीडर, लाइनमैन और अवर अभियंता को दी गई है। अगर 15 मार्च तक जो उपभोक्ता छूट का लाभ नहीं लेते है। उनको ब्याज समेत बिजली के बिल का भुगतान करना होगा।