फर्रुखाबाद। अपर सत्र जिला न्यायाधीश विष्णु कुमार वैश्य ने मुजफ्फरनगर के सीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर छह नवंबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
नवाबगंज थाने के सरकार बनाम अमर सिंह के दहेज हत्या के मुकदमे में तत्कालीन मोहम्मदाबाद सीओ शरद चंद्र शर्मा (वर्तमान में मुजफ्फर नगर एसपी कार्यालय में सीओ के पद तैनात) को सम्मन भेजकर गवाही के लिए बुलाया था। हाईकोर्ट ने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी सीओ कोर्ट में नहीं आए। बुधवार को न्यायाधीश ने सीओ शरद चंद्र शर्मा के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर उनको कोर्ट में छह नवंबर को प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। पैरोकार कृष्णवीर सिंह ने कोर्ट में सीओ की ओर से प्रार्थनापत्र दिया है।