फर्रुखाबाद। नौ साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी अवनीश को अदालत ने दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (अपर सत्र न्यायाधीश) रितिका त्यागी की कोर्ट ने दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जिला कारागार, फतेहगढ़ भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 में की तारीख तय की है।
कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 21 मई 2017 को सुबह 6:00 उसकी 15 वर्षीय नातिन शौच के लिए खेत में गई थी, तभी गांव के अवनीश ने उसको गलत नीयत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी किशोरी के साथ अश्लीलता करते हुए उसे जबरन मक्के के खेत में खींचने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर उसका भाई और ग्रामीण दौड़ पड़े, जिन्हें देखकर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवनीश को दोषी पाया।