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जिले में सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार

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कलक्ट्रेट में बैठक करते डीएम मानवेंद्र सिंह व एसपी डॉ. अनिल मिश्रा। संवाद - फोटो : FARRUKHABAD
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एक माह के लिए लागू किए गए लॉकडाउन-5 में जिले के सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
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व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 जून तक लागू लॉकडाउन के दौरान संकरे बाजारों में पूर्व की भांति एक दिन छोड़कर बारी-बारी से सड़क के एक तरफ की ही दुकानें खोली जाएंगी।
कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
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इस दौरान बाजारों में सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक बाजार खुलेगा। रात नौ से प्रात: पांच बजे तक आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
बिना पास जारी कराए अन्य जनपदों में आने-जाने की छूट रहेगी। रेड जोन में केवल स्वास्थ्य, स्वच्छता व होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही खुले स्थान पर बाजार में सड़क के दोनों ओर दुकानें खुलेंगी, जबकि सघन स्थानों यानी जहां बाजार संकरा है वहां पूर्व की भांति एक दिन छोड़कर क्रमश: बायीं व दायीं तरफ की दुकानें खोली जाएंगी।
दुकानों पर दस्ताने, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। ग्राहक यदि बिना मास्क लगाए दुकान पर पहुंचे तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा। शादी समारोह में केवल 30 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
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कपड़ा दूसरे व्यक्ति की कटिंग में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। डीएम ने लोगों को भी सावधान करते हुए कहा कि कटिंग कराते समय सतर्कता न बरती गई तो कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है।
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