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Farrukhabad News: लूट कर हत्या करने में दो को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद। 26 साल पूर्व लूट कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।
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जनपद व थाना कन्नौज के गांव खिदिरपुर बाग निवासी रामजी पाल ने रंजिश के चलते चार लोगों अवधेश, गिरंद, लालाराम व गांव चुन्ना निवासी तेजराम उर्फ तेजा पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में पिता की गोली मारकर हत्या करने, बंदूक व कारतूस की पेटी लूट ले जाने का आरोप लगाया। बताया कि उसके ताऊ के लड़के ओमकार की हत्या गांव के अवधेश ने साथियों के साथ कर दी थी। इसका मुकदमा पिता पंचम पाल ने दर्ज कराया था। इसी की आरोपी रंजिश मानते थे।
14 अप्रैल 1999 को वह अपने पिता पंचम पाल, साथी रघुवीर व इंदर पाल के साथ गांव सरीफापुर जा रहा था। पिता अपनी लाइसेंसी बंदूक व कारतूस की पेटी साथ लिए थे। कन्नौज कस्बे में रामकिशन शर्मा की दुकान के पास गांव के तीनों भाई अवधेश, गिरंद, लालाराम, और गांव चुन्ना निवासी तेजराम उर्फ तेजा ने घेर लिया। गाली गलौज करने लगे। अवधेश ने मुकदमे में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज करने लगा। पिता पंचम ने इसका विरोध किया तो सभी ने तमंचा निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। अवधेश ने पिता की बंदूक व कारतूस की पेटी छीनकर उनके गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। छर्रे लगने से वह भी घायल हो गया।
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पुलिस ने हत्या कर लूट करने की धाराओं में अवधेश, गिरंद, लालाराम, तेजराम उर्फ तेजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अवधेश व गिरंद की मौत हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर लालाराम, तेजराम उर्फ तेजा को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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