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Farrukhabad News: बेटी की हत्या में मां-बेटे सहित तीन को उम्रकैद

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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने शुक्रवार को बेटी की हत्या में दोषी मां-बेटे सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 3.60 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। इसी मामले में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के गोपाल, हरवंश सिंह उर्फ गुड्डन, उत्तम, पंकज, रवि, अमित व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि हरवंश, पंकज, रवि से मुकदमे की रंजिश थी। 22 अप्रैल 2021 को ये लोग 15 वर्ष की पुत्री को घर से ले गए थे। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया था।
विवेचक ने छानबीन के बाद किशोरी से दुष्कर्म में गोपाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। किशोरी के भाई विनोद, मां ऊषा, गांव बंगाल की मड़ैया निवासी अमित उर्फ नन्हे के खिलाफ किशोरी की हत्या व शव को ठिकाने लगाने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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विवेचक ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया था कि गोपाल व किशोरी को आपित्तजनक स्थित में देखकर विनोद, ऊषा व अमित उर्फ नन्हे ने पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म में गोपाल को 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।
वहीं, किशोरी की हत्या में उसके भाई विनोद, मां ऊषा व अमित उर्फ नन्हे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 3.60 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीनों दोषियों को एक वर्ष कठोर कारावास भोगने के आदेश दिए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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