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Farrukhabad News: युवक की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद। युवक की गोली मारकर हत्या करने में तीन दोषियों को न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 5.15 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला मेमरान निवासी अवधेश सिंह चौहान ने 21 अक्तूबर 2018 को मऊदरवाजा थाने के गांव बाबरपुर निवासी रोहित सिंह, मोहल्ला श्यामनगर निवासी मनोज राजपूत, बजरिया निवासी वरुण शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला और दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें कहा कि 20 अक्तूबर 2018 को उनका पुत्र अर्पित चौहान (21), नवाब न्यामत खां निवासी शशिपाल, मेमरान के शैलेंद्र सिंह चौहान, टैगोर कॉलोनी के रिंकू चौहान, राजीव गांधीनगर के सचिन पाल के साथ रेलवे स्टेशन स्थित वैशाली रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे। पांचों आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक व कर्मियों से गाली गलौज कर दी। इसी दौरान मारपीट होने लगी।
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अर्पित ने जब आरोपियों को मना किया, तो अर्पित से मारपीट के बाद टिंकू शुक्ला ने तमंचे से गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। बाद में फायरिंग करते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए। विवेचक ने जितेंद्र सिंह, मनोज राजपूत, वरुण शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला के खिलाफ हत्या करने की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
न्यायाधीश एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर तीनों को दोषी करार किया। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी रोहित सिंह, वरुण शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला, मनोज राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को 5.15 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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अर्थदंड की आधी रकम मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल बाजपेई व दीपिका कटियार ने पैरवी की।
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