फर्रुखाबाद। पांच वर्ष पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या में अपर जिला न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 70 हजार का अर्थदंड लगाया। न देने पर दोषी पति को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव कन्हऊ याकूबपुर निवासी मोहित कठेरिया हरियाणा के जनपद फरीदाबाद थाना सारन की डबुआ कालोनी में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। वह 13 फरवरी 2018 को मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव गैसिंगपुर निवासी रिश्ते की बुआ लाली की शादी में आया था। शादी में मोहित के पिता अनिल कठेरिया व मां प्रीती उर्फ सुनीता भी शामिल होने आए थे। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी मौसी का बेटा विजय भी बरात में आया था। वहां विजय की मां प्रीती उर्फ सुनीता से बात होती रही।
15 फरवरी 2018 को वह घर आ गया। अनिल कठेरिया की प्रीती उर्फ सुनीता से विजय से बात करने को लेकर कहासुनी होने लगी। आवेश में आकर अनिल ने प्रीती की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पुत्र मोहित की तहरीर पर अनिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने आरोपी अनिल कठेरिया के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सोमवार को पति अनिल को पत्नी की हत्या करने में दोषी करार देकर जेल भेज दिया था।
बुधवार को न्यायाधीश ने अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 70 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दी।