फर्रुखाबाद। यूरिया के साथ जबरन जिंक बेचने के मामले में खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने खाद बिक्री पर रोक लगा दी है।
शमसाबाद क्षेत्र के गांव अलेपुर निवासी नन्हें लाल ने कस्बा के मोहल्ला टिकुरियन स्थित आशीष खाद भंडार के खिलाफ थाने में शिकायत की। इसमें यूरिया खाद की बोरी के साथ जिंक का पैकेट लगाकर अधिक मूल्य वसूलने का आरोप लगाया। सहायक विकास अधिकारी कृषि की जांच में शिकायत सही मिली।
इस पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। जारी आदेश में कहा कि 45 किलो यूरिया की बोरी का मूल्य 266.50 रुपये है। खाद के साथ किसी भी उत्पाद की टैगिंग करना शासनादेश का उल्लंघन है। 12 जुलाई को लाइसेंस का नवीनीकरण होना था। उन्होंने अग्रिम आदेशों तक खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है।
मोहम्मदाबाद के संकिसा रोड स्थित बालाजी खाद भंडार से 26 जून को कृषि उपनिदेशक राजकुमार ने खाद का नमूना लिया था। 17 जुलाई को प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट में डीएपी 18:46 (उत्तम ब्रांड) का नमूना फेल हो गया। जिला कृषि अधिकारी ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही खाद बिक्री पर रोक लगाते हुए दुकान में उपलब्ध स्टाक का ब्योरा भी तलब किया है।