संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। अवैध तरीके से प्लाटिंग कर जमीन बेचने वाले प्रापर्टी डीलरों पर डीएम मानवेंद्र सिंह ने शिकंजा कस दिया है। अब बिना लेआउट कराए प्लाटिंग क्षेत्र के प्लाट का बैनामा नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई निर्माण कराया गया है तो वह भी ध्वस्त करा दिया जाएगा। एक प्लाट को दो बार बेच कर ठगी करने की शिकायत पर प्राथमिकता से रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है।
शहर में प्लाटिंग का काम जोरों पर है। प्रापर्टी डीलर विनियमित क्षेत्र कार्यालय से लेआउट पास कराए बिना प्लाटिंग कर जमीन बेच रहे हैं। कुछ लोग एक प्लाट को दो या इससे अधिक लोगों को बेच कर ठगी कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें डीएम के पास लगातार पहुंच रही हैं। डीएम ने इसको गंभीरता से लेकर लेआउट पास कराए बिना प्लाटिंग करने वाले प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ आरबीओ एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी को दिए हैं।
डीएम ने कहा प्लाटिंग स्थल पर कोई निर्माण कराया गया है तो उसको ध्वस्त कराने का आदेश दिया है। बैनामा करने से पहले लेआउट पास होने संबंधी अभिलेख पत्रावली में देखना अनिवार्य है। विनियमित क्षेत्र में आरबीओ एक्ट की धाराओं में जो भी नोटिस जारी हो रहे हैं, उन पर थाना स्तर पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्य रोकने का नोटिस जारी हुआ है तो पुलिस को तत्काल निर्माण कार्य बंद कराना चाहिए। इसमें पुलिस को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।