सीबीएसई बोर्ड ने स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा में गड़बड़ी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। देश भर के स्कूलों के नाम जारी आदेश में कहा गया है कि यदि वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही बरती तो स्कूल की मान्यता तक समाप्त कर दी जाएगी। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
सीबीएसई के डिप्टी सेक्रेटरी मान्यता के श्रीनिवासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बस चालक वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। बस में लेडी गार्ड या असिस्टेंट रखें। स्कूलों में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति के साथ बस में फर्स्ट एड बाक्स व पीने के पानी की भी व्यवस्था हो। स्कूल प्रबंधन आपात स्थिति के लिए मोबाइल उपलब्ध कराए। बोर्ड ने स्कूल से बच्चे को घर पहुंचने तक चाक चौबंद सुरक्षा करने को कहा है।