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Farrukhabad News: केएम हाउस व केएम इंडिया नहीं हुआ सील

Wed, 12 Nov 2025 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
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फोटो-6 केएम हाउस। आर्काइव
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फर्रुखाबाद। शहर के चर्चित केएम हाउस होटल व केएम इंडिया शोरूम के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भवन सील करने की कार्रवाई फिलहाल टल गई है।
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भवन स्वामी ने आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी से अपील की। इससे नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में इस आदेश पर निर्णय लिया जाएगा।


शहर के ठंडी सड़क अल्लाहनगर बढ़पुर स्थित तालाब की भूमि पर केएम हाउस होटल व केएम इंडिया शोरूम का निर्माण कराया गया था। दोनों भवनों का 18 आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर निर्माण कराया गया है। भवनों का व्यावसायिक उपयोग होने से 21 दिसंबर 2022 को तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी 18 नक्शे निरस्त कर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। भवन स्वामी की हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद दोबारा याचिका दायर की।
इसके बाद नियत प्राधिकारी बोर्ड के आदेश पर सहयुक्त नियोजक संभागीय नियोजन खंड कानपुर ने जांच की तो केएम हाउस का करीब 3255.44 वर्ग मीटर भाग कब्रिस्तान व 361.71 वर्ग मीटर भाग आवासीय भू-उपयोग में पाया गया। पांच अगस्त 2025 को लागू महायोजना 2031 में यह भूखंड तालाब और जलाशय में दर्ज होने से निर्माण अवैध माना गया।
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भू-उपयोग के विपरीत निर्माण होने से सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने एक नवंबर को केएम हाउस और केएम इंडिया दोनों भवनों का ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। मंगलवार को दोनों भवन सील किए जाने थे। फिलहाल यह कार्रवाई भी टल गई।
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सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ भवन स्वामियों ने नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड के अध्यक्ष जिलाधिकारी से अपील की है। इससे बोर्ड की बैठक में सुनवाई होगी। बोर्ड के निर्णय के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही बोर्ड की बैठक कराई जाएगी।
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