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यूरिया की कालाबाजारी में दो विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज

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फर्रुखाबाद। शासन के निर्देश पर हुई जांच में पकड़े गए दो खाद विक्रेताओं पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज करा दिया है।
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जिला कृषि अधिकारी ने यूरिया की कालाबाजारी में दोषी पाए गए जहांगीरपुर निवासी किसान सेवा केंद्र के मालिक मो. असलम पुत्र मो. अशफाक और आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र बहोरिकपुर की प्रोप्राइटर महरूपुर खार निवासी रेशू पत्नी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ जहानगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों विक्रेताओं ने एक किसान को मानक से अधिक खाद दी थी। इसके अलावा तीन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त व तीन के निलंबित किए गए। कालाबाजारी का मामला शासन से केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग सिस्टम के पकड़े जाने के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। हालांकि इन दुकानों पर अभी भी यूरिया का स्टाक रखा है। कृषि अधिकारी ने बताया कि कालाबाजारी में 17 विक्रेेताओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। जिन प्रतिष्ठानों पर यूरिया का स्टाक शेष है, उसका सत्यापन करने के बाद बेचने की अनुमति दी जा सकती है। नया स्टाक मंगाने व बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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