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भूमाफिया के दो शस्त्रों सहित चार लाइसेंस निलंबित, निरस्तीकरण का नोटिस

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फर्रुखाबाद। शत्रु संपत्ति हथियाने में भूमाफिया घोषित जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष के दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए है। इसके अलावा टॉपटेन अपराधी सहित दो अन्य लोगों के भी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए है। इन सभी को डीएम ने नोटिस भेजा है। जवाब न देने पर सभी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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कायमगंज के मोहल्ला पृथ्वीदरवाजा निवासी जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष खुशनवाज खां को दो करोड़ की शत्रु संपत्ति हथियाने में जिलाधिकारी मानवेंद सिंह ने 26 जुलाई को भूमाफिया घोषित किया था। पुलिस अधीक्षक ने सौंपी जांच रिपोर्ट में रायफल व रिवाल्वर के लाइसेंस हैं, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि गांव गंडुआ निवासी महावीर पुत्र रामस्वरूप के नाम दोनाली बंदूक है। वह भूमाफिया घोषित होने के साथ उनके खिलाफ 110जी की कार्रवाई भी की जा चुकी है। गांव रजपालपुर निवासी रामसिंह पुत्र ज्ञानचंद्र के खिलाफ जानलेवा हमला सहित 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके नाम दोनाली बंदूक है।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों लोगों के चार शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। 14 सितंबर तक स्पष्टीकरण न देने पर लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया है।
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चार जिलाबदर
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव महरूपुर रावी निवासी किशन पुत्र पौका उर्फ पउआ, थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव माधौपुर निवासी आजाद यादव पुत्र रामपाल के खिलाफ गुंडाएक्ट की कार्रवाई की। इसके अलावा मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव मकोड़ा निवासी अमर सिंह उर्फ बाबी पुत्र श्रीकृष्ण, विनोद पुत्र श्रीकृष्ण के विरुद्ध गुंडाएक्ट की कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर किया है।
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