फर्रुखाबाद। माफिया के भाई बब्बन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने विवेचक को तलब किया है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 जुलाई की तिथि नियत की है।
शहर कोतवाली में माफिया अनुपम दुबे, भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन सहित चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसी मुकदमे में पुलिस व प्रशासन ने माफिया व उनके परिजनों की 113 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी। कुर्क ट्रैक्टर नहीं देने के मामले में मऊदरवाजा थाने में हरदोई जेल में बंद ब्लाॅक प्रमुख भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
तहसीलदार के साथ मऊदरवाजा पुलिस ने बब्बन को रिमांड पर लेकर मोहम्मदाबाद तकीपुर में माफिया के कुर्क गेस्ट हाउस के अंदर से ट्रैक्टर को बरामद कर लिया था। बब्बन की जमानत के संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह चौहान ने कोर्ट में दलील दी कि उनका मुवक्किल जेल में बंद है। पुलिस व प्रशासन ने ट्रैक्टर बरामद किया था। ऐसे में कोर्ट ने विवेचक को तलब किया है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 जुलाई की तिथि नियत की है।