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दो पूर्व वीडीओ समेत सात के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश

Wed, 18 May 2016 01:08 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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supreme court
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फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक  मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने धोखाधड़ी  के मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए दो पूर्व वीडीओ समेत सात के खिलाफ कमालगंज थानाध्यक्ष को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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कमालगंज के गांव पसई नगला निवासी मटरू लाल ने ग्राम पंचायत गदनपुर देवरामपुर के पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  शंकर लाल, पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रियाज अहमद, गांव  पसई नगला निवासी हरि प्रसाद, संजय कुमार, मिथलेश और कचहरी फतेहगढ़ मार्ग पर स्थित विनायक लोकवाणी  केंद्र संचालक के खिलाफ याचिका दायर की थी।

इसमें कहा गया कि उसने विधवा द्रोपा देवी से जमीन का बैनामा कराया था। आरोपियों ने जमीन को हड़पन के लिए द्रोपा देवी पत्नी रामनिवास का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इससे आरोपियों ने जमीन को हड़पने के लिए कब्जा करने का प्रयास किया।
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23 फरवरी 2016 को रात आठ बजे सभी आरोपी घर पर आए और गालीगलौज कर मारपीट करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

 
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