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Farrukhabad News: दहेज हत्या में पति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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फर्रुखाबाद। दहेज हत्या में एडीजे विष्णु चंद्र वैश्य ने पति को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। साक्ष्य नहीं मिलने पर दोनों जेठों को दोषमुक्त कर दिया।
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जनपद अलीगढ़ थाना देहलीगेट कैलाश गली निवासी राजकुमारी ने पुत्री गौरी का मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव मदनपुर निवासी प्रदीप से वर्ष 2013 में विवाह किया था। शादी के कुछ वर्ष बाद ही ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग नहीं पूरी होने पर सात जुलाई 2017 को ससुरालीजनों ने गौरी की हत्या कर दी। मां राजकुमारी ने पति प्रदीप, जेठ सुनील, अनिल व ननद सुनीता के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक सीओ शरद चंद्र शर्मा ने पति प्रदीप, जेठ सुनील, अनिल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने शनिवार को साक्ष्य नहीं मिलने पर जेठ सुनील व अनिल को दोषमुक्त कर दिया। पति प्रदीप को दोषी करार देकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को दस हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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