फर्रुखाबाद। पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने पर एडीजे (एफटीसी प्रथम) संदीप तिवारी ने पति को दोषी करार दिया है। आरोपी को सजा सुनाने के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है।
थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव लायलपुर नगरिया निवासी रामरहीम राजपूत ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें दहेज उत्पीड़न कर पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप पति व उसके भाई के पर लगाया था। छह वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री सोनी का विवाह शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव उस्मान नगला निवासी अवधेश के साथ किया था।
शादी के कुछ समय बाद से ही पति अवधेश व देवर शिवदेश पुत्री से अधिक दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर यह लोग पुत्री का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न कर मारपीट करने लगे। 20 दिसंबर 2021 को उसको सूचना मिली कि पुत्री की पति अवधेश व देवर शिवदेश ने गला दबाकर हत्या कर दी है। जाकर देखा तो पुत्री का शव ससुराल में पड़ा मिला।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने देवर शिवदेश के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम मुकदमे से निकाल दिया। विवाह सात वर्ष से अधिक हो जाने के कारण विवेचक ने विवेचना पूरी कर पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा में पति के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
एडीजे (एफटीसी प्रथम) संदीप तिवारी ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर अवधेश को दोषी करार दिया। आरोपी को सजा सुनाए जाने के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है।