फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महिला थाने की एसओ को पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। आरोपियों के बयान लेकर रिपोर्ट लगाने वाले दरोगा को फटकार लगाई। दरोगा ने लिखित माफी मांगी है।
जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के विमल कुमार, पत्नी शीला देवी, नदीम उर्फ आशिफ, जीशान व एक अज्ञात के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। इसमें बताया कि 15 अगस्त को ये लोग रात में उसके घर में घुस आए। इन लोगों ने मारपीट कर उसको जमीन पर गिरा दिया।
विमल कुमार व नदीम उर्फ आसिफ ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर धमकी दी। घबराकर वह पति के साथ जयपुर भट्ठे पर काम करने चली गई। वापस आने पर प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं की गई।
कोर्ट ने इस मामले में महिला थाने से आख्या मांगी। महिला थाने में तैनात दरोगा कमलेश कुमार ने आरोपियों के बयान लिखकर कोर्ट में आख्या भेज दी। कोर्ट ने दरोगा कमलेश कुमार को तलब कर फटकार लगाई। कमलेश कुमार ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का लिखित माफीनामा दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद महिला थाना की एसओ को सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।