फर्रुखाबाद। पुलिस पर फायरिंग करने के मुकदमे में पूर्व विधायक को कोर्ट ने गवाह व साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। फरार चल रहे एक आरोपी की फाइल पृथक कर दी गई थी।
शहर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा एके सिंह 8 सितंबर 1991 को मोहल्ला सेनापति निवासी वांछित विमलेश की तलाश में फोर्स के साथ दबिश देने के लिए गए थे। इसी दौरान मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह व मोहल्ला भाऊटोला निवासी साथी रमेश उर्फ टइयां ने पुलिस को देेखकर उनके ऊपर कई फायर किए। घटना को अंजाम देने के बाद पूर्व विधायक व साथी मौके से भाग गए थे। विवेचक ने छानबीन के बाद पूर्व विधायक विजय सिंह व रमेेश के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पूर्व विधायक के वकील जितेंद्र सिंह चौहान ने मंगलवार को इस मुकदमे में गवाह व साक्ष्य को लेकर दलीलें दीं। न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने गवाह व साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक को 25 हजार के निजी बंधपत्र व इतनी ही धनराशि को प्रतिभूति सात दिन के अंदर प्रस्तुत करने के आदेश दिए।