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Farrukhabad News: लूट में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद

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फर्रुखाबाद। तमंचे के बल पर साले, बहनोई व दो महिलाओं से जेवर व नकदी लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार ने गवाह साक्ष्य के आधार पर तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 75 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।
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जनपद एटा थाना जसरथपुर गांव नगला लखुरिया निवासी डॉ. रवींद्र सिंह यादव नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव हरदुआ ससुराल आए थे। 26 अगस्त 1994 को रवींद्र सिंह साले देवेंद्र के साथ गांव से पैदल जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में चार बदमाशों ने साले, बहनोई को पकड़ लिया। घड़ी व पर्स लूटकर हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया। तभी गांव बबना निवासी श्यामकुमारी, अनारकली व रामखिलावन आ गए। बदमाशों ने दोनों महिलाओं से तमंचे के बल पर दो सोने की चेन व पायलें लूट लीं। चारों बदमाश तमंचे से फायर करते हुए भाग गए।
विवेचक ने नवाबगंज कस्बा निवासी जयवीर, जनपद कन्नौज कोतवाली छिबरामऊ गांव रायपुर निवासी चंद्रपाल, गावं सपाखेड़ा, जसुआमई निवासी रघुवीर व राजेश उर्फ राकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राजेश उर्फ राकेश की फाइल 29 अक्तूबर 2017 को अलग कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को जयवीर, चंद्रपाल, रघुवीर को दोषी करार दिया था।
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कोर्ट ने दोषी जयवीर, चंद्रपाल, रघुवीर को पांच वर्ष की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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