फर्रुखाबाद। पुरानी रंजिश में दो युवकों को गोली मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 50- 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश है। न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहार निवासी प्रदीप कुमार ने 2 अगस्त 2012 को गांव के अन्नू, गुल्लन, विजय कुमारी, थाना राजेपुर के गांव कुबेरपुर निवासी गुड्डू के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 2 अगस्त 2012 को गुड्डू दरवाजे पर आया और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर पड़ोसी अन्नू, गुल्लन, विजयकुमारी भी आ गए। इन लोगों ने पुरानी रंजिश में गुड्डू के साथ मिलकर तमंचे से फायरिंग कर दी। परिवार के राजीव उर्फ पिंटू, संतोष के पेट में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
विवेचक ज्ञान सिंह ने गुुड्डू व अन्नू के खिलाफ जानलेवा हमले व गुल्लन व विजय कुमारी के खिलाफ गालीगलौज व मारपीट की धारा में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार ने गुल्लन व विजय कुमारी को दोषमुक्त कर दिया। जानलेवा हमले में गुड्डू व अन्नू को दोषी करार देकर पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।