फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: किशोरी के अपहरण में पांच वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। किशोरी का अपहरण करने के 10 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

थाना राजेपुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले ग्रामीण ने 11 अप्रैल 2016 को थाने में तहरीर दी। कहा कि 8 अप्रैल 2016 को रात करीब 8 बजे उसकी 17 वर्षीय नातिन को थाना क्षेत्र के गांव जिठौली निवासी मुकुल पांडेय उर्फ राहुल अपने साथी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर धमकी देते हुए बोलेरो से ले गया। पुलिस ने अपहरण, धमकी देने और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मुकुल पांडेय को अपहरण के मामले में 29 मई को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें