फर्रुखाबाद। नाबालिग छात्रा के अपहरण और छेड़छाड़ के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 8 फरवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री शहर के कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा है। वह सुबह करीब नौ बजे पुत्री को कॉलेज छोड़ने गए थे। रास्ते में छोड़कर वह अपने काम से चले गए। दोपहर में पुत्री डरी-सहमी घर लौटी। पूछताछ करने पर पुत्री ने बताया कि थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला कटरा बू अली खां निवासी अमन अपने साथियों के साथ उसे बहलाकर कमरे में ले गया। उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसकी तस्वीरें खींचने का प्रयास किया। परिजन को मामले की जानकारी देने पर तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। एक जून को अदालत ने अमन को दोषी करार दिया था। अदालत ने अर्थदंड की राशि से आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए। अदालत ने मामले में सह अभियुक्त आकाश यादव को भी दोषी का साथ देने के मामले में तलब करने के साथ अलग से वाद दर्ज करने के आदेश दिए।