मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और विशेष लोक अभियोजक अशोक कटियार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने प्रदीप को छेड़छाड़ और अमर सिंह, लल्लन, रिंकू व राजाराम को मारपीट, जातिसूचक गाली व धमकी देने के जुर्म में दोषी पाकर दो-दो साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।