फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जान लेवा हमले में पांच दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय ईसीएक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने 35 साल पूर्व हुए जान लेवा हमले के मुकदमे में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। पांचों को 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजम खां निवासी अख्तर हुसैन और तजम्मुल हुसैन खां में झब्बूपुर के बाग में पेड़ काटने को लेकर नौ अक्तूबर 1987 को विवाद हो गया था।
दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसमें अख्तर हुसैन और तजम्मुल हुसैन खां गोली लगने से घायल हो गए थे। घायल अख्तर हुसैन ने तजम्मुल हुसैन, इक्तेदार हुसैन उर्फ भइया, सफदर हुसैन व जिदा हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

तजम्मुल हुसैन खां ने अख्तर हुसैन, जाफर हुसैन, शाइस्ता हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर दोनों मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल किया।
सफदर हुसैन व जिदा हुसैन की मुकदमा सुनवाई के दौरान मौत हो गई। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, भानु प्रकाश मिश्र, संजीव कुमार मिश्र, अखिलेश कुमार राजपूत ने दलीलें पेश कीं।
विज्ञापन

सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों मुकदमों के पांच लोगों को दोषी करार देकर जमानत निरस्त कर दी। सभी को जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें