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ट्रेन से आतिशबाजी ले गए तो जेल

Tue, 03 Nov 2015 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
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फर्रुखाबाद। दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर रेल महकमा सतर्क हो गया है। ट्रेनों में आतिशबाजी या दूसरे किस्म के ज्वलनशील पदार्थ लेकर आने जाने वालों पर नजर रखी जाएगी। ज्वलनशील पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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दीपावली पर बिक्री के लिए दुकानदार ट्रेन से आतिशबाजी लेकर आते जाते हैं। इससे हादसे की आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए महकमा विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। ट्रेन में ऐसे सामान को देखकर यात्री रेलवे के फोन नंबर 182 पर सूचना दे सकते हैं। यात्रियों की सूचना पर रेल प्रशासन कार्रवाई करेगा।

मंडल रेल प्रबंधक चंद्रमोहन जिंदल ने बताया कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास और जुर्माना की सजा दी जा सकती है। 
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ट्रेन से ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके तहत पकड़े जाने पर तीन साल की जेल हो सकती है। 1000 रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है। दोनों सजाएं एक साथ भी हो  सकती हैं। धारा 165 के तहत 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
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ट्रेन में यह लेकर न जाएं
- आतिशबाजी, गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसिन, सूखी घास और पत्तियां
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