फर्रुखाबाद। आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में आरोपी पिता गवाह पुत्री को जान माल की धमकी दे रहा है। कोर्ट ने राजेपुर थानाध्यक्ष को गवाह पुत्री को सुरक्षा में लाने के आदेश दिए। वहीं, पिता की जमानत निरस्त करने की चेतावनी देकर कोर्ट में तलब किया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव गौटिया पश्चिम निवासी रागनी उर्फ श्वेता ने एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में पिता पंकज आरोपी है। उसके दो नाबालिग भाई उजाला व निराला हैं। पिता व उनके परिजन पक्ष में गवाही देने के लिए उसके साथ काफी समय से मारपीट कर रहे हैं।
दोनों भाइयों के साथ भी मारपीट की जाती है। वह लोग धमकी देते हैं कि पक्ष में गवाही नहीं दी तो भाइयों की हत्या कर देगें। ऐसे में दोनों भाइयाें को गांव गौटिया पूर्वी निवासी मामा भंवरपाल के यहां पुलिस सुरक्षा में भिजवाया जाए। पिता की जमानत को निरस्त कर दिया। नियत तिथि व गवाही देने के लिए उसको पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में लाया जाए।
कोर्ट ने इस मामले में राजेपुर एसओ को आदेश दिए कि गवाह को पुलिस सुरक्षा में गवाही के लिए लाया जाए। दोनों नाबालिग भाइयों को उनके मामा के यहां भेजा जाए। इसके साथ ही आरोपी पंकज की जमानत निरस्त करने का नोटिस भेजकर तलब करने के आदेश दिए।