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आज से सशर्त चालू होंगे प्रतिष्ठान व संस्थान

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फर्रुखाबाद। लॉकडाउन के चलते कुछ प्रतिष्ठानों व कार्यों को चालू करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आदेश दिए हैं। वहीं कोई कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर हाटस्पॉट बनने पर यह आदेश स्वत: निरस्त होने की शर्त रखी है।
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इन पर रहेगा प्रतिबंध
रेलयात्री, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शिक्षण संस्थाएं, औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां (अनुमति वालों को छोड़कर), विशेष अनुमति के अलावा सभी अस्पताल, टेंपो, साइकिल, रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम, खेलकूद बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
इनकी होगी अनुमति
सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) सशर्त चालू रहेंगी। लेवल-1 अस्पताल सीएचसी बरौन को छोड़कर सभी सीएचसी कोविड-19 के दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए संचालित होंगे। टेलीमेडिसिन के माध्यम से टेली कंसलटेंसी व डाक्टरी परामर्श, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं व संग्रह केंद्र चालू रहेंगे। कृषि संबंधी गतिविधियों पर रोक नहीं होगी। वित्तीय क्षेत्र में बैंक शाखाओं के संचालन का समय कम किया गया है।
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ऑनलाइन शिक्षा पर जोर
आंगनबाड़ी केंद्रों के बजाय लाभार्थियों को 15 दिन में घर पर ही खाद्य पदार्थ व पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रखकर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कार्य शुरू होंगे। पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति का परिवहन संचालन जारी रहेगा।
किराना व फल-सब्जी, दूध आदि की दुकानों के संचालन की अनुमति चरणवार दी जाएगी। इसके लिए शहर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व अन्य नगर निकाय क्षेत्र में एसडीएम से तीन दिन में अनुमति लेनी होगी। ग्राम पंचायत में सीएचसी, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना आदि चालू रहने की अनुमति दी गई है।
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