फर्रुखाबाद। शस्त्र लाइसेंस बनवाने व शराब का ठेका लेने वालों को अब पांच हजार रुपये जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति कोष में जमा करने होंगे। यह निर्णय सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। डीएम ने जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली 1984 को संशोधित कर जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली 2020 कर दी है।
जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली के तहत अब स्टेडियम फतेहगढ़ में आने वाले माननीय, गणमान्य व्यक्ति व वरिष्ठ लोगों से एक मुश्त रकम जमा कराई जाएगी। 60 साल से कम आयु वालों से 30 हजार रुपये और 60 साल से अधिक आयु के लोगों से 45 हजार रुपये जमा कराए जाएंगे। इससे उनको स्टेडियम की लाइफ टाइम सदस्यता मिल जाएगी।
खिलाड़ियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त 100 रुपये और जमा कराए जाएंगे खेल मैदान आरक्षण के लिए एक हजार रुपये अंशदान जमा करना होगा। बैडमिंटन हॉल के लिए प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये अंशदान जमा कराया जाएगा। जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति कोष से जनपद के उदीयमान, गरीब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, आर्थिक सहायक व किट दी जाएगी।
महिलाओं, दिव्यांगों, सरकारी एवं गैर सरकारी खिलाडिय़ों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष खेल प्रतियोगिताएं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एसपी डॉ. अनिल मिश्रा, सीडीओ डॉ. राजेंद्र पैंसिया, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह, जिला ओलंपिक संघ के सचिव, जिला खेल संघ के सचिव व खिलाड़ी मौजूद रहे।