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पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी व छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज

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फर्रुखाबाद। अमृतपुर के तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर फतेहगढ़ कोतवाली में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें महिला ने घर बुलाकर रुपये लेने के बाद छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक इन दिनों निलंबित चल रहे हैं। इनका मुरादाबाद तबादला हो चुका है। अमृतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक अनुसूचित जाति की महिला ने अमृतपुर पूर्ति कार्यालय में तैनात रहे पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। फरवरी 2018 में पूर्ति कार्यालय में तैनात पूर्ति निरीक्षक ने संविदा पर नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। इसके लिए फतेहगढ़ जय नरायन वर्मा रोड स्थित आवास पर आने को कहा। वह चार फरवरी को पति के साथ आवास पर जाकर उनसे मिली।
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उन्होंने नौकरी के लिए एक लाख रुपये की मांग की। 18 फरवरी 2018 को 65 हजार रुपये दिए। फिर दो मार्च को बकाया धन देने के लिए पति के साथ पूर्ति निरीक्षक के आवास पर शाम करीब छह बजे गई थी। उन्होंने पति को सिगरेट और मसाला लाने के लिए बाजार भेज दिया और छेड़छाड़ करने लगे। कुछ देर में पति आए और बचाया।

कोर्ट से याचिका पर आदेश होने के बाद कोतवाली पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी के खिलाफ छेड़छाड़, धोखाधड़ी और जाति सूचक गाली देने के अपराध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश नरायन शर्मा ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं। उनका मुरादाबाद तबादला भी हो चुका है।
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