फर्रुखाबाद। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव गदिउरा निवासी अरुण दुबे 29 मई 2012 को शहर कोतवाली के मोहल्ला बाग कूंचा निवासी बहन विनीता मिश्रा को कराकर बाइक से घर ले जा रहा था। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव खिनमिनी बाइक सवार दो युवक विनीता के कान की झुमकी तोड़कर भाग गए।
मामले में शहर क्षेत्र के मोहल्ला ठंडी सड़क के घेरश्यामू खां निवासी यासीन व अफजल को गिरफ्तार कर पुलिस ने चेन और झुमकी बरामद की। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश की।
सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी अफजल को लूट के मुकदमे में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी यासीन के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई शुरू है।
फर्रुखाबाद। लूटकांड के दो मामलों में विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश इंदू द्विवेदी ने दोष सिद्ध होने पर तीन मुलजिमों को सजा सुनाई है। इनमें एक मामले में दो आरोपियों को सात साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना व दूसरे मामले में मुलजिम को पांच साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगताने का प्रावधान किया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लालगेट निवासी पुष्पादेवी पत्नी वीरेंद्र कुमार ने आवास विकास कालोनी निवासी शैलेंद्र उर्फ टीटू व दीपू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। पुष्पादेवी कमालगंज के सिंघीरामपुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। उनकी लालगेट पर मिठाई की दुकान है।
पुष्पादेव के बेटे रिषी व शिवम दुकान पर बैठते हैं। दर्ज परिवाद में शिकायत की गई थी कि 11 अक्तूबर 2007 को रिषी दुकान पर था। तभी आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने दुकान के काउंटर व एसी तोड़ देने के साथ ही मिठाई बर्बाद कर दी और करीब सात हजार रुपये लूट ले गए।
दोनों बेटों ने आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजेश तिवारी, आशीष तिवारी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एसके राणा और बचाव पक्ष के वकील ने दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विशेष अदालत एंटी डकैती ने दो लुटेरों को सात साल व एक को पांच साल की सजा सुनाई
अमर उजला ब्यूरो