फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने 14 साल पुराने जान लेवा हमले के मुकदमे में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। 35 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया काजम खां निवासी आसिफ का मोहल्ले के किशन वर्मा से कहासुनी हो गई थी। 17 सितंबर 2008 को आसिफ रात पौने नौ बजे घर के बाहर बैठा था। उसी वक्त किशन वर्मा आए और गाली गलौज करने लगे।
विरोध करने पर तमंचा निकाल कर आसिफ पर गोली चला दी। दाहिने हाथ में गोली लगने से आसिफ घायल हो गया। किशन वर्मा धमकी देकर भाग गया। भाई आदिल ने किशन वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तमंचा के साथ किशन को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने किशन वर्मा को जान लेवा हमला, धमकी और आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।