फर्रुखाबाद। लंबित मामले में रिपोर्ट न भेजने पर विशेष न्यायालय ने कायमगंज के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने थानाध्यक्ष को सख्त चेतावनी देते हुए 23 अक्तूबर तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह नोटिस अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट), न्यायालय संख्या दो ने जारी किया है।
न्यायालय ने रवि बनाम अभिषेक आदि के एक मामले में यह कार्रवाई की है। पहले सात और 16 अक्तूबर को भी थानाध्यक्ष से आख्या मांगी गई थी। लेकिन निर्धारित समय तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। न्यायालय ने इस देरी को अत्यंत आपत्तिजनक बताया है। आदेश का पालन न होने पर थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाएगा।