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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में दंपती की जमानत खारिज

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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने जनपद चंदौली के रामकरन और उसकी पत्नी माया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला महिलाओं के अपहरण और मानव दुर्व्यापार के आरोपों से जुड़ा है।
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अदालत ने कहा कि अभियोजन के विरोध के कारण जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष ललित कुमार ने माया और रामकरन सहित आठ लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरोह महिलाओं को झांसा देकर नशीला पदार्थ पिलाता था। इसके बाद उनका अपहरण कर बंधक बनाता था। गिरोह के सदस्य मारपीट, जान से मारने की धमकी और मानव दुर्व्यापार जैसे अपराध करते थे। बचाव पक्ष ने दोनों को निर्दोष बताते हुए गलत फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दलील दी कि दोनों 23 मई से जिला जेल फतेहगढ़ में बंद हैं।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट ने दोनों को गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया। अदालत ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा कोई आधार नहीं मिला। जिससे यह विश्वास हो कि अभियुक्त दोषी नहीं हैं या जमानत पर अपराध नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने माया और रामकरन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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