फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म व लूट में दो आरोपी दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म व लूट के मामले में एंटी डकैती न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने दो आरोपियों को दोषी करार किया है। एक दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। दूसरे के कोर्ट में नहीं आने पर उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर गिरफ्तार करने के आदेश दिया। सजा सुनाने के लिए 26 सितंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी साधु ने 14 अप्रैल 2016 को चार हथियारबंद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि वह साथी साधु व साध्वी के साथ गांव के आश्रम में रात को सो रहे थे। लगभग डेढ़ बजे चार हथियाबंद लोग आश्रम में घुस आए। बक्से के ताले तोड़कर नकदी व सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। साध्वी को पकड़कर पास के खेत में ले गए, वहां साध्वी से दुष्कर्म किया। ललकारने पर यह लोग साध्वी को छोड़कर भाग गए।
विवेचक ने पूरे मामले में विवेचना की। इसमें गांव के सुनील कुमार, मुन्नालाल उर्फ पंडित, गांव के दूसरे मजरा निवासी प्रबल प्रताप सिंह, आदेश उर्फ टिंकू के नाम प्रकाश में आए। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व लूट की धारा में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने सामूहिक दुष्कर्म व लूट में आरोपी सुनील कुमार व मुन्नालाल उर्फ पंडित को दोषी करार किया है।
विज्ञापन

वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपी प्रबल प्रताप सिंह व आदेश उर्फ टिंकू को दोषमुक्त करने के आदेश दिए। आरोपी मुन्नालाल पंडित कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर एसओ जहानगंज को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए। सजा सुनाने के लिए 26 सितंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें