फर्रुखाबाद। अमृतपुर तहसील क्षेत्र के वर्तमान व तत्कालीन एसडीएम, 11 पुलिस कर्मी समेत 23 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसमें विवादित भूमि पर एक पक्षीय आदेश कर कार्रवाई करने और विरोध पर घर में घुस कर मारपीट, तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर कुड़रा निवासी राजेश्वरी देवी उर्फ रजनी पत्नी अमर सिंह ने गांव के रामबक्स, नंदराम, उर्मिला, नीशा, सचिन, विनीता, अमृतपुर कसबा निवासी कमलेश, विमलेश, दरोगा पंकज कुमार, अमृतपुर थानाध्यक्ष, सिपाही अशोक कुमार, पूजा यादव, यशवंत सिंह, नीरज कुमार, इंद्रभान, प्रवीन कुमार, होमगार्ड रामसिंह उर्फ पप्पू, लेखपाल कप्तान सिंह, भानु प्रताप सिंह, दरोगा दिलीप कुमार, हेड मोहर्रिर शिशुपाल सिंह, तत्कालन एसडीएम ईशान प्रताप सिंह, वर्तमान में तैनात एसडीएम बृजेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज कराया है। इसमें कहा कि आरोपी रामबक्स ने मेरे परिवार वालों के खिलाफ विवादित भूमि को लेकर कोर्ट में मुकदमा किया था। इसमें कमीशन रिपोर्ट आने के बाद वह आज तक लंबित है। दूसरा चचिया ससुर सीताराम ने कोर्ट में मुकदमा किया था। इसमें 16 दिसंबर 2019 तारीख लगी है। इसमें भी कमीशन रिपोर्ट आ चुकी है।
आरोपी रामबक्स, नंदराम व अन्य ने दोनों मुकदमों को छिपाकर तत्कालीन एसडीएम ईशान प्रताप के कोर्ट में 28 नवंबर 2018 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसके परिवार वालों ने विवादित भूमि पर दीवार बनाकर चरनी व झोपड़ी रख दी है। रास्ता बंद कर पानी भर दिया। रास्ता खोले जाने की मांग की। तत्कालीन एसडीएम ने रास्ता खुलवाने का एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। इसके खिलाफ शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। एसडीएम आरोपी रामबक्स व अन्य लोगों के हक में जमीन करवाना चाहते हैं। शिकायत से नाराज होकर 1 मार्च 2019 को सभी आरोपी आए और घर में घुस कर तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर घर की महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की। छप्पर में आग लगा दी। तोड़फोड़ से करीब 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ। आरोपियों ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसमें एसडीएम ने आरोपियों का पूरा सहयोग किया। पीड़िता की अर्जी पर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी मुरीद खां निवासी विपिन कुमार ने मोहल्ला दीवान मुवारिक निवासी मोहम्मद असफाक, वसीमा बेगम, दानिश, बीबीगंज निवासी विनोद कुमार, मोहल्ला गढ़ी जमा खां निवासी खुर्शीद, बीबीगंज निवासी रामआसरे, मोहल्ला गढ़ी मुकीम खां निवासी मुजफ्फर उर्फ मुन्ने खां, लेखपाल शाहिदमीर खां, तत्कालीन तहसीलदार इस्लाम मोहम्मद के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की है। इसमें जमीन हड़पने को फर्जी अभिलेख तैयार कर बैनामा करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत करने पर 22 सितंबर 2019 को बाग में आकर नीबू, करौंदा, पांच क्विंटल तोड़कर बेच दिए। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। अर्जी पर कोर्ट ने मऊदरवाजा थाने से आख्या मांगी है।