फर्रुखाबाद। एंटी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने शहर कोतवाल को सात दिन जेल भेजने की चेतावनी देकर नोटिस भेजा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी शहर कोतवाल ने आख्या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है।
गुड़डू बाथम बनाम कन्हैयालाल के मुकदमे में 19 अप्रैल 2023 को गुड्डू की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें बताया कि कोर्ट के आदेश पर 21 जून 2022 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में विवेचक ने उसके बयान दर्ज नहीं किए। आरोपी कह रहे है कि विवेचक से मिलकर मुकदमा खत्म करा दिया है। इसके कारण वह परेशान है। मुकदमे के संबंध में प्रगति आख्या मंगवाई जाए। कोर्ट ने शहर कोतवाल से इस मामले में 1 मई तक आख्या देने के आदेश दिए। 1 मई को कोतवाल ने कोर्ट में आख्या नहीं भेजी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि नियत की। कोतवाल ने उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजी। कोर्ट ने शुक्रवार को शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला को नोटिस जारी कर आख्या नहीं भेजने पर सात दिन जेल भेजने की चेतावनी दी है।