मृतक आश्रित में नौकरी लगवाने के नाम से सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो (एआरके)
ने पीड़ित से 50 हजार रुपये लिए। इसके बाद पीड़ित से दोबारा सुविधा शुल्क
मांगा। पीड़ित ने उसकी आवाज रिकार्ड कर बुधवार को जिलाधिकारी को सुनाई।
डीएम ने एआरके की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी ने उसे निलंबित कर
दिया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।
गांव ढिलावल
निवासी सतेंद्र कुमार ने बुधवार को तहसील दिवस में आए जिलाधिकारी एनकेएस
चौहान को प्रार्थना पत्र देकर सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो लालाराम की शिकायत
की। इसमें कहा कि उनके पिता रामसेवक तहसील अमृतपुर में लेखपाल थे। 15
अक्तूबर 2013 को उनकी मौत हो गई। मृतक आश्रित में नौकरी दिलाने के नाम पर
लालाराम ने मां सरोजनी देवी से 50 हजार रुपये ले लिए। आरोप है कि उसकी
नौकरी लगने के बाद एआरके ने
मृतक पिता के प्रत्येक देय भुगतान की चेक पर 10
प्रतिशत की मांग की। इसकी आवाज उसने टेप कर ली। पीड़ित ने डीएम को टेप भी
सुनवाया। गुस्साए जिलाधिकारी ने लालाराम को बुलाकर जमकर हड़काया। एसडीएम
अमृतपुर लालजी मिश्रा ने उसे निलंबित कर दिया। सतेंद्र की तहरीर पर आरोपी
पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। एसओ मोहम्मद मुस्लिम खां ने बताया कि लालाराम के
खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। डीएम के आदेश से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज
दिया गया।